दिवाली पर सोना खरीदने और बेचने से पहले जान लें ये जरूरी नियम नहीं तो हो सकता है आपको नुकसान

दिवाली पर सोना खरीदने और बेचने से पहले जान लें ये जरूरी नियम नहीं तो हो सकता है आपको नुकसान

दिवाली पर सोना खरीदने और बेचने से पहले जान लें ये जरूरी नियम नहीं तो हो सकता है आपको नुकसान-
हमारे देश मे ज्यादातर लोग दिवाली और धनतेरस के समय में सोने और चांदी को खरीदने का सबसे अच्छा समय मानते हैं, सभी लोग कोशिश करते हैं कि धनतेरस में अपने घर में सोना जरूर खरीदा जाए चाहे वो थोड़ी ही मात्रा में खरीदें इसके अलावा देश में बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने पुराने सोने को बेचकर उसके बदले में  नए सोने के जेवरात खरीदते हैं। सोने को हमारे देश में बहुत महत्व दिया जाता है चाहे कोई त्योहार हो या शादी समारोह महिलायें सोने के जेवर पहनना सबसे अधिक पसंद करती हैं लेकीन आपको मालूम है कि सोना को खरीदने के साथ-साथ बेचने पर भी टैक्स देना पड़ता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सोने को खरीदते समय और बेचते समय आपको कितना टैक्स देना पड़ता है तो बने रहिये हमारे साथ बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 

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आप किसी दुकान में सोना या सोने के बने हुए आभूषण खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको सोने रेट में 3 फीसदी के हिसाब से टैक्स अदा करना होता है सोने के बने आभूषण खरीदने पर आपको सोने की मूल कीमत के साथ जेवर बनाने की कीमत जुड़ी होती है, इसके अलावा आपको सोने पर अतिरिक्त 3 फीसदी के हिसाब जीएसटी देना होता है। आप सोने पर लगने वाले जीएसटी टैक्स से बच नहीं सकते हैं आपको हर माध्यम से भुगतान करने पर यह टैक्स अनिवार्य रूप से देना होता है। 

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क्या आपको मालूम है कि सोने को खरीदने पर तो 3 फीसदी जीएसटी तो देना होता लेकीन सोने को बेचने पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है आपको सोने को बेचने पर कितना टैक्स देना होता है इसका निर्धारण आपका सोना कितना पुराना है इसके अनुसार किया जाता है यदि आपका सोने तीन साल से कम पुराना है तो इस पार शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है और सोना तीन साल से अधिक पुराना है तो इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है। 

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आपको सोना बेचने पर कितना टैक्स का भुगतान करना होगा इसको समझने के लिए आप यह जान लेना चाहिये कि आपका सोना कितना पुराना है, आपको अपना सोना बेचने पर जितनी कमाई होती है उसी के आधार पर आपको टैक्स चुकाना पड़ता है सोने पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की दर 20.80 फीसदी सेस जोड़कर होती है।