सीआईडी(CID)और सीबीआई(CBI)में अंतर

सीआईडी(CID)और सीबीआई(CBI)में अंतर

सीआईडी(CID)और सीबीआई(CBI)में अंतर-
आपने कई बार सीबीआई और सीआईडी का नाम जरूर सुना होगा। इन दोनों एजेंसियों का काम आपराधिक मामलों की जांच करना होता है, जब किसी मामले की जांच सीबीआई या सीआईडी टीम को दी जाती है उसे मुख्य खबर के रूप में दिखाया जाता है। ये एजेंसियां अपने निष्पक्ष जांच के लिए पूरे देश में जानी जाती हैं। 


दुनिया के हर देश में अपराधिक केस को सही ढंग से सुलझाने के लिए अलग-अलग तरह की एजेसियाँ होती हैं। हमारे देश में बहुत सारी एजेंसियां काम करती हैं जिनका काम खुफिया जानकारी एकट्ठा करना या किसी मामले की जांच करना होता है। हमारे देश में सीबीआई एनआईए, रॉ, सीआईडी जैसी तमाम एजेसिया काम करती हैं। आज हम आपको सीबीआई और सीआईडी के बीच में बारे में बताने जा रहें हैं और यह भी बताएंगे आखिर इन दोनों एजेंसियों के बीच में क्या अंतर होता है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 

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CID क्या होती है ?-
CID का फुलफ़ार्म criminal investigation department होता है। सीआईडी एजेंसी राज्य के मामलों में दखल देती हैं और राज्य के केस की निष्पक्ष जांच करती है। राज्य में होने वाले आपराधिक मामले जैसे दंगे, हत्या, अपहरण, चोरी आदि मामलों की जांच सीआईडी की टीम करती है। सीआईडी किसी राज्य में पुलिस का खुफिया और जांच का विभाग होता है। सीआईडी की स्थापना 1902 में ब्रिटिश शासन के दौरान की गई थी। सभी राज्यों में अपनी अपनी सीआईडी टीम होती है जिसका संचालन राज्य सरकार या हाई कोर्ट द्वारा किया जाता है। सीआईडी में पुलिस कर्मचारियों को विशेष प्रकार के प्रशिक्षण से ट्रेनिंग दी जाती है। 

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CBI क्या होती है ?-
CBI का पूरा नाम central bureau of investigation होता है। जिसको हम केन्द्रीय जांच ब्यूरो के नाम से भी जानते हैं। सीबीआई पूरे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी होती है। जिस तरह से इजराइल की खुफिया जांच एजेंसी मोसाद, इंग्लैंड की एजेंसी का नाम secret intelligence service, रूस की एजेंसी का नाम foreign intelligence service और अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम central intelligence agency हैं उसी तरह भारत की खुफिया एजेंसी का नाम सीबीआई है। सीबीआई का काम आपराधिक हत्या, घोटाला, भ्रष्टाचार, और देश हितों से जुड़े हुए मामलों की निष्पक्ष तरीके से जांच करना होता है। सीबीआई की स्थापना सन 1941 में हुई है वही इसका नाम केन्द्रीय जांच ब्यूरो सन 1963 में दिया गया था। भारत की सरकार राज्य की सरकार की सहमति के साथ किसी मामले की जांच सीबीआई को देती है। देश का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय किसी केस को सीबीआई को जांच के लिए दे सकते हैं। 

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CID और CBI में मुख्य अंतर-
1.सीबीआई की स्थापना सन 1941 में हुई थी और सीआईडी की स्थापना सन 1902 में हो गई थी। 
2.किसी व्यक्ति को सीआईडी का हिस्सा बनने के लिए पहले पुलिस विभाग में शामिल होना पड़ता है और फिर उसके बाद प्रोन्नति के द्वारा सीआईडी अफसर बना जा सकता है लेकीन सीबीआई का हिस्सा बनने के लिए ssc बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करना पड़ता है। 
3.सीबीआई का कार्य क्षेत्र पूरे देश और विदेश तक होता है लेकीन सीआईडी का कार्य क्षेत्र केवल एक राज्य तक ही सीमित होता है। 
4.सीबीआई को जो भी आपराधिक मामलों की जांच सौपीं जाती है उसी जिम्मेदारी केंद्र सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदान की जाती है और सीआईडी को जांच की जिम्मेदारी राज्य सरकार और हाई कोर्ट द्वारा सौपीं जाती है।